मुंबईः यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की पत्नी बिंदू और बेटियों रोशनी और राधा कपूर खन्ना ने निजी क्षेत्र के ऋणदाता डीएचएफएल से जुड़े भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले सीबीआई की एक विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अपनी याचिका में राणा कपूर की पत्नी बिंदू और बेटियों रोशनी और राधा कपूर खन्ना ने वो निर्दोष है और कथित भ्रष्टाचार में किसी प्रकार की भूमिका नही है.
कपूर परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी और अमित देसाई ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले “अमनप्रीत सिंह बनाम सीबीआई” दिनांक 02-09-2021 का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि “यदि आरोप पत्र दाखिल करने से पहले आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है. चार्जशीट दाखिल होने के बाद उन्हें गिरफ्तार करें.”
क्या कहा गया है याचिका में
याचिका में यह भी कहा गया है कि मामले में तीनों को जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि आरोप पत्र दायर किया गया था और उन्हें जांच के दौरान कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था और उन्होंने सीबीआई को पूरा सहयोग दिया था. तीनों ने अपनी जमानत याचिकाओं में सीबीआई अदालत के आदेश को पूरी तरह से अवैध और अक्षम्य बताते हुए रद्द करने की मांग की.
बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि विशेष अदालतों द्वारा विशेष रूप से पारित किए जा रहे ऐसे विकृत आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना होगा जो इस देश के नागरिकों के संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है. याचिकाओं का सोमवार को न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ के समक्ष तत्काल राहत की मांग की गई और अदालत ने कहा कि वह बुधवार को आवेदनों पर सुनवाई करेगी.
तीनों ने नहीं निभाई कोई भूमिका
याचिका में कहा गया है, “मामले में पूरे सबूत दस्तावेजी प्रकृति के हैं और पहले से ही सीबीआई की हिरासत में हैं, और इसलिए, दस्तावेजों या सबूतों के साथ छेड़छाड़ का सवाल ही नहीं उठता.” तीनों ने कोई भूमिका नहीं निभाई. कथित लेन-देन में और न ही यस बैंक या उसके दिन-प्रतिदिन के मामलों में उनकी कोई भूमिका थी. सीबीआई ने दावा किया है कि अप्रैल और जून 2018 के बीच, यस बैंक ने डीएचएफएल के अल्पकालिक डिबेंचर में 3,700 करोड़ रुपये का निवेश किया. बदले में, डीएचएफएल ने कथित तौर पर कपूर की पत्नी और बेटियों द्वारा नियंत्रित एक डीओआईटी अर्बन वेंचर्स को ऋण के रूप में कपूर को 900 करोड़ रुपये का भुगतान किया. इससे पहले सीबीआई की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.